खरगौन। विकासखंड महेश्वर के ग्राम पंचायत काकरिया की शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ प्रधान पाठक डीडी शर्मा द्वारा विद्यार्थियों से मारपीट करने तथा शिक्षकों के अभद्र व्यवहार करने पर निलंबित कर दिया गया है। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त श्री जेएस डामोर ने बताया कि प्रधान पाठक शर्मा के इस तथ्य की जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में विद्यार्थियों, ग्रामवासियों एवं प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय काकरिया में पदस्थ शिक्षकों के कथनानुसार शर्मा के विरूद्ध विद्यार्थियों से मारपीट करने एवं शिक्षकों से अभद्र व्यवहार करने की शिकायत सही पाई गई।
शिकायत के आधार पर शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया। शर्मा द्वारा जवाब में अपने पक्ष में कोई समाधानकारण तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रधान पाठक शर्मा का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत विपरित होने से कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने प्रधान पाठक शर्मा को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से लिंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में शर्मा का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय महेश्वर रहेगा।
पटवारी अनिल धुर्वे निलंबित
देवास। कार्य में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेशों की अवहेलना करने पर अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ अंकिता जैन ने पटवारी अनिल धुर्वे को निलंबित कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ ने बताया कि तहसीलदार सोनकचछ द्वारा प्रतिवेदन में बताया कि पटवारी अनिल धुर्वे ने पटवारी हल्का नंबर 06 ग्राम लकुमड़ी, घिचलाय में ओलावृष्टि मुआवजा राशि के संबंध में सही प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।
उन्होंने बताया कि कृषकों के खातों में आर्थिक सहायता राशि प्राप्त नहीं हो पाने के कारण अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने व वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के कारण पटवारी अनिल धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय टोंकखुर्द रहेगा।
श्रीपाल गोदावत सहायक ग्रेड-3 के खिलाफ एकतरफा विभागीय कार्रवाई
मन्दसौर। अधीक्षण यंत्री श्री आर के प्रसाद विद्युत सुरक्षा एवं उपमुख्य विद्युत निरीक्षक, मप्र शासन, उज्जैन द्वारा बताया गया कि श्री श्रीपाल गोदावत सहायक ग्रेड-3 कार्यालय कार्यपालन यंत्री (विसु) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक रतलाम, निवासी एमआईजी 89, कर्मचारी आवास निगम कालोनी, मंदसौर को शासकीय कार्य में कोताही बरतने, कार्यालय में अनुशासनहीनता एवं कार्यालय प्रमुख के आदेश/निर्देशों के उल्लघंन करने के फलस्वरूप अधीक्षण यंत्री विद्युत सुरक्षा उपमुख्य विद्युत निरीक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन के आदेश से तत्काल प्रभाव से निलंबन किया गया।
लिखित अभ्यावेदन सहित अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया, परंतु श्री गोदावत ने पत्र लेने से इंकार कर दिया। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए पुनः अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। परंतु श्री गोदावत मुख्यालय उपसंभाग कार्यालय मंदसौर में उपस्थित नही हुए और न ही जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो रहे है। श्री गोदावत के निलंबन प्रकरण की विभागीय जांच हेतु एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है।