वरिष्ठ कर्मचारियों को 20-50 फार्मूला के तहत सेवा समाप्त करने के आदेश जारी | MP EMPLOYEE 20-50 FORMULA

Updesh Awasthee
भोपाल। सीएम कमलनाथ के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 20-50 फार्मूला के तहत वरिष्ठ कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नाकारा, मक्कार और अस्वस्थ बताकर सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्यप्रदेश के सभी समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को आदेश प्रेषित किया है। 

प्रेमचंद मीना अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक सी. 3-10/2019/एक/3 भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2019 में लिखा है कि मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि शासकीय कार्यों में बेहतर Efficency की आवश्यक बताते हुए ऐसे अधिकारी जो अक्षम हैं अथवा अक्षमता के साथ कार्य करते हैं उन्हें हटाया जाये। इस हेतु 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले अधिकारी की समीक्षा करने के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक विभाग अपने अधिकारियों की समीक्षा अगले 30 दिवस में पूरा कर जिन्हें अयोग्य पायें उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लें। 

इस प्रक्रिया की सघन मानीटरिंग की जाकर 30 दिवस के अंदर परिणामों से उन्हें अवगत कराया जावे। अतः अपने विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ पदस्थ अधिकारियों की समीक्षा समयसीमा में कर उसकी अद्यतन जानकारी 20 दिवस के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। 
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