माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश के आदेश क्र/रा.मा.शि.अ./अतिथि शिक्षक/2019/2013 भोपाल दिनांक 04/07/2019 के संदर्भ में आदेश की कण्डिका क्र 1.3 और 3.1.2 में वर्णित आदेशानुसार में प्रार्थीगण अपनी प्रार्थना प्रेषित करना चाहता है-
1. उपरोक्त कण्डिका 1.3 में वर्णित कथन के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं कि वे अतिथि शिक्षक जिन्होने सत्र 2008-09 से सत्र 2017-18 तक के सत्रों में कार्य किया है उन्हे किसी प्रकार का बोनस अंक के रूप में 25 अंक नही दिया गया। जबकि सत्र 2018-19 में केवल तीन माह कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक के रूप में 25 अंक दिया गया है।
2. कण्डिका 3.1.2 में वर्णित है कि गत वर्ष 30 प्रतिशत से कम परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों के आवेदन न लिये जाए। इस नियम के सम्बन्ध में प्रार्थीगण निवेदन करना चाहते हैं कि गतवर्ष सत्र 2018-19 में हाई स्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूलों में पढ़ाने वाले शासकीय स्कूल के प्राचार्यो, शिक्षकों, अध्यापको को 30 प्रतिशत से कम परिणाम के लिये क्या उचित कार्यवाही की गई क्योंकि इस सम्बन्ध मे जो विभागीय खुली दक्षता परीक्षा ली गई है उस परीक्षा के सम्बन्ध में आप और हम सभी अतिथि शिक्षक अवगत हैं।
महोदय उपरोक्त दोनो कण्डिकाओ के सम्बन्ध में निवेदन है कि अतिथि शिक्षक जिनका दैनिक मानदेय, दैनिक मजदूरी से भी कम है फिर भी उनके साथ इतना कठोर भेदभाव और इतनी बड़ी सजा क्यों ? महोदय, दूर तक चर्चा है कि उन अतिथि शिक्षको को इसलिये बोनस अंक नही दिया गया है क्योंकि वे पूर्व सरकार के कार्यकाल में कार्य किये थे। चर्चा तो यहां तक है कि तीन महीने का बोनस अंक भी इसी सन्दर्भ में दिया गया है।
प्रार्थीगण न्याय की उम्मीद में!
विनोद कुमार सिंह एवं समस्त अतिथि शिक्षक
ग्राम सेमरिया पोस्ट सेमरिया तहसील गोपद बनास
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