सागर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2019 में विधानसभा क्षेत्र 36-खुरई के अंतर्गत मतदान केन्द्र क्रमांक 238-बांदरी में श्री रामनाथ चढ़ार प्रधानाध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला पामाखेड़ी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री चढ़ार को मतदान के पूर्व निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का भलीभांति प्रशिक्षण किया गया था।
मतगणना तिथि 23 मई 2019 को यह तथ्य प्रकाश में आया कि मतदान दिनांक 12 मई 2019 को श्री चढ़ार द्वारा मतदान उपरांत रिकार्ड किए गए मतों का लेखा में सीयू, बीयू एवं व्हीव्हीपीएटी के क्रमांक अंकित नहीं किए गए थे। सीयू, बीयू एवं व्हीव्हीपीएटी के क्रमांक के स्थान पर कैरिंग केश में लगे एड्रेस टेग के नंबर अंकित किए गए थे। मतगणना के दौरान उक्त त्रुटि प्रदर्षित होने एवं गणना अभिकर्ताओं द्वारा लिखित आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि सीयू के क्रमांक में भिन्नता होने से सीयू से मतगणना नहीं हो सकी। सीयू के स्थान पर व्हीव्हीपीएटी की पर्ची से गणना कराई गई। जिससे गणना कार्य में अधिक समय लगा एवं अभ्यर्थी एवं गणना अभिकर्ताओं द्वारा आरोप लगाये गए।
श्री रामनाथ चढ़ार प्राधानाध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला पामाखेड़ी तहसील सागर का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है जो कि अवचार है। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः मध्यप्रदेश (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने श्री रामनाथ चढ़ार प्राधानाध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला पामाखेड़ी को निलंबित किया है।