भोपाल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) केे तहत निजी स्कूलों (Private schools) में नि:शुल्क प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई निर्धारित की गई है। इस बार प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष शर्मा ने बताया कि आरटीई के तहत प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किए जा रहे हैं।
सत्यापन के बाद पात्र पाए गए बच्चों में से लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। वंचित समूह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टेधारी, विमुक्त जाति, नि:शक्त बच्चे, एचआईवी से ग्रसित बच्चे प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे तथा अनाथ बच्चे आवेदन के लिए पात्र होंगे।
यह दस्तावेज जरूरी
पात्रता के दस्तावेज में पालक, अभिभावक का मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पात्रता पर्ची, जॉबकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पानी बिल या अन्य दस्तावेज जिसमें परिवार के मुखिया का नाम एवं पता अंकित होना अनिवार्य है, शामिल हैं। इसके अलावा आयु की गणना 16 जून 2019 की स्थिति में की जाएगी। प्रवेश के संबंध में नर्सरी, केजी-1, केजी-2 के लिए न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष तक एवं कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 से 7 वर्ष होना आवश्यक है।