मन्दसौर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री धनराजू एस द्वारा श्री राकेश गवारिया जो राजस्व निरीक्षण के पद पर कार्यरत थे। निर्वाचन कार्य के दौरान लापरवाही बरतने पर इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री राकेश गवरिया राजस्व निरीक्षण की ड्यूटी एफएसटी दल में लगाई गई है, किन्तु श्री गवरिया द्वारा निरन्तर अपने कार्य में लापरवाही बरतने तथा सौपे गये कार्यों को संपादित नहीं किया जाकर यह अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहे।
निर्वाचन हेतु सौपे गये कार्यों के प्रति लापरवाही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ( भाग 2 - संसद् के अधिनियम की धारा 134 - पदीय कर्तव्यों को भंग करने की श्रेणी में आता है। इस कृत्य के लिये श्री राकेश गवरिया राजस्व निरीक्षण तहसील कार्यालय मल्हारगढ़ को म. प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1965 में उल्लेखित प्रावधानों का प्रयोग करते हुएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलॅबित अवधि में श्री राकेश गवरिया राजस्व निरीक्षण का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मन्दसौर किया जाकर नियमित रूप से उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जाता है। श्री राकेश गवरिया राजस्व निरीक्षण को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।