भारत में जमात-उल-मुजाहिदीन पर प्रतिबंध एवं 16वीं लोकसभा भंग | NATIONAL NEWS

Bhopal Samachar
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 23 मई, 2019 की अधिसूचना के अनुसार जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश अथवा जमात-उल-मुजाहिदीन भारत या जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान और इसकी सभी गतिविधियों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के उप-खंड (1) की धारा (क) के तहत सभी गतिविधियों और अभिव्यक्तियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश और उसके संगठन जैसे जमात-उल-मुजाहिदीन भारत अथवा जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान एवं उनकी गतिविधियों ने आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के कृत्यों को अंजाम दिया है। ये संगठन भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए कट्टरता फैलाने और युवाओं की भर्ती में भी संलिप्‍त है।

16वीं लोकसभा भंग
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 मई 2019 को हुई अपनी बैठक में राष्‍ट्रपति से 16वीं लोकसभा को तत्‍काल प्रभाव से भंग करने की सिफारिश की है। राष्‍ट्रपति ने 24 मई 2019 को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह को स्‍वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 85 के उपखंड (2) के उप-खंड (बी) द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16वीं लोकसभा को भंग करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
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