चुनाव कार्रवाई: राजगढ़, कटनी, टीकमगढ़ एवं शहडोल में 5 सस्पेंड | MP NEWS

भोपाल। मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान लापरवाही व अन्य आरोपों की जांच के बाद प्राथमिक तौर पर दोषी पाए जाने पर राजगढ़, कटनी, टीकमगढ़ एवं शहडोल में 5 अधिकारी एवं कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। 

राजगढ़ में अनुराग मिश्रा और एफ.यू. सिद्दीकी सहायक प्रबंधक व्यापार केन्द्र सस्पेंड

राजगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री निधि निवेदिता ने श्री अनुराग मिश्रा सहायक प्रबंधक, श्री एफ.यू. सिद्दीकी सहायक प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र राजगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सामग्री नोडल एवं डिप्टी कलेक्टर सुश्री रोशनी वर्धमान द्वारा पीजी कालेज में सामग्री वितरण स्थल का निरीक्षण किये जाने के दौरान श्री सिद्दीकी एवं श्री मिश्रा सहायक प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र मुख्यालय से अनुपस्थित पाये गये। यह निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारीता को दर्षाता है।

उक्त कदाचरण के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत दोनो सहायक प्रबंधक श्री सिद्दीकी एवं श्री मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री सिद्दीकी एवं श्री मिश्रा का मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय राजगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

कटनी में सहायक अध्यापक शिवप्रसाद मरावी सस्पेंड

कटनी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. पंकज जैन ने निर्वाचन प्रशिक्षण के प्रति उदासीनता, गंभीर लापरवाही बरतने पर सहायक अध्यापक शासकीय उ.मा.वि. बड़वारा शिवप्रसाद मरावी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में शिवप्रसाद मरावी का मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/सामान्य निर्वाचन शाख कटनी नियत किया गया है। साथ ही संबंधित को निलंबन के पश्चात जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

टीकमगढ़ में रमजान खां, राजस्व निरीक्षक सस्पेंड

टीकमगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन ने शासकीय एवं निर्वाचन जैसे महत्तवपूर्ण कार्य में लापरवाही करने पर एक कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री रमजान खां, राजस्व निरीक्षक तहसील कार्यालय टीकमगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय, टीकमगढ़ नियत किया गया है। श्री खां को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। 

शहडोल में ओमप्रताप भारिया वरिष्ठ अध्यापक सस्पेंड 

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ललित दाहिमा ने लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु पीठासीन अधिकारी के पद पर लगाये गये श्री ओमप्रताप भारिया वरिष्ठ अध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खाम्हीडोल तहसील जैतपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उक्त निलम्बन मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् जारी किया गया है। श्री भारिया का निलम्बन अवधि में मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बुढ़ार नियत् किया गया है। निलम्बन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। 

नशे में टल्ली होकर आए थे अध्यापक महोदय

ज्ञातव्य हो कि श्री भारिया के साथ मतदान अधिकारी क्रमांक 1 सुश्री निशा गुप्ता तथा मतदान अधिकारी क्रमांक 2 सुश्री भूमेश्वरी चौधरी को ड्यूटी में लगाया गया था, उनके द्वारा आवदेन देकर बताया गया कि 20 अप्रैल 2019 को मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान श्री भारिया शराब का सेवन का प्रशिक्षण में उपस्थित हुये तथा सहकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराकर चिकित्सक द्वारा मेडिकल परीक्षण में शराब का सेवन किया जाना पाया गया। श्री भारिया का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 के अन्तर्गत निर्वाचनों से सशक्त पदीय कर्तव्यों के अवहेलना का दोशी एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में पाया गया। 

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