भोपाल। मध्यप्रदेश में इस साल चार नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat ) होंगी। इसमें संपत्ति कर और अधिभार (Property tax surcharge) की 50 हजार रुपए तक की राशि पर अधिभार में सौ प्रतिशत छूट(concession) दी जाएगी। नौ मार्च, 13 जुलाई, 14 सितंबर और 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। इसी तरह जल कर में टैक्स और अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट और जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार रुपए तक बकाया होगी, उसमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
संपत्ति कर के प्रकरणों में कर और अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक व एक लाख रुपए से कम बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, लेकिन ऐसे प्रकरण, जिनमें कर और अधिभार की राशि एक लाख से अधिक होगी, उसमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी।
आगामी 9 मार्च को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर दी जाएगी। इसके बाद 13 जुलाई, 14 सितंबर और 14 दिसंबर को होने वाली लोक अदालत के लिए यह छूट वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की बकाया राशि पर दी जाएगी।
छूट के बाद राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा कराई जाएगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराना अनिवार्य होगा। यह छूट सिर्फ वर्ष 2019 में होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी। यह उन निकायों में लागू नहीं होगी, जहां पर निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होगी।