नाम के आगे 'चौकीदार' लगाना आचार संहिता का उल्लंघन, कर्मचारी सस्पेंड | ELECTION NEWS

भोपाल। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ध्यान दें। आप अपने नाम के आगे 'चौकीदार' नहीं लगा सकते। इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। टीकमगढ़ में एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला पंचायत सीईओ नीतू माथुर ने की है।  

ज्ञातव्य है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए श्री अरविन्द घोष, सचिव ग्राम पंचायत नारगुड़ा, जनपद पंचायत टीकमगढ़ की ग्राम पंचायत नारगुड़ा, तखा में पदस्थी के दौरान फेसबुक (सोशल मीडिया) पर दल विशेष के पक्ष में मैं भी चैकीदार प्रोफाइल पिक्चर पोस्ट करने के फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। 

जिसके चलते मप्र पंचायत सेवा के विहित प्रावधान अंतर्गत अरविन्द घोष सचिव, ग्राम पंचायत नारगुड़ा, तखा जनपद पंचायत टीकमगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय टीकमगढ़ नियत किया गया है। घोष को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। 

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