बंद हो चुका PPF अकाउंट कैसे खुलवाएं | INVESTMENT PLAN

भारत सरकार का पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public provident fund ) या PPF मध्यमवर्गीय व्यक्तियों के लिए तो जैसे उनकी बुढ़ापे की लाठी होता है। कई बार बताया जाता है कि आपका नियमित योगदान ना होने के कारण आपको पीपीएफ अकाउंट ( PPF account ) बंद कर दिया गया है। दरअसल, वो बंद नहीं होता बल्कि इनएक्टिव हो जाता है जिसे एक्टिव किया जा सकता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। आप जब चाहें अपना पीपीएफ अकाउंट फिर से चालू कर सकते हैं। 

पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें बैंक एफडी (BANK FD ) से ज्यादा ब्याज मिलता है और सरकार की गारंटी के कारण सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। PPF में किया जाने वाला निवेश ( INVESTMENT ) ईईई या एग्जेंप्ट, एग्जेंप्ट और एग्जेंप्ट कैटेगरी में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि पीपीएफ में जो पैसा आप निवेश करते हैं, आपको इस पर जो INTREST हासिल होता है और मैच्योरिटी के वक्त मिलने वाली राशि तीनों पर TAX नहीं देना होता है। इसके अलावा पीपीएफ के साथ अन्य फायदे भी मिलते हैं जैसे कि आंशिक निकासी और लोन लेने की सुविधा इत्यादि। हालांकि आपको ये फायदे तभी मिलते हैं जब आप अपने इस खाते को पूरे 15 वर्ष तक चालू रखते हैं।

पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज का निर्धारण हर तिमाही सरकार की ओर से किया जाता है। पीपीएफ अकाउंट में आपको न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होता है। वहीं इसमें अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपये का किया जा सकता है। अगर आप किसी वित्त वर्ष में 500 रुपये जमा करने से चूक जाते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट निष्क्रिय (इनएक्टिव) कर दिया जाता है।

एक बार अगर आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो आप इसे 15 वर्ष के पहले बंद नहीं करवा सकते हैं। हालांकि खाते के पांच वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है। डिस्कांटिन्यू किए जा चुके अकाउंट पर लोन लेने की सुविधा नहीं मिलती है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अगर आप किसी वर्ष खाते में योगदान देने से चूक गए हैं तो उसको रिवाइव करा लें उसके बाद यह फिर से एक्टिव हो जाएगा।

इनएक्टिव पीपीएफ अकाउंट को रिवाइव कैसे कराएं / How to revive Inactive PPF account : 

इनएक्टिव हो चुके पीपीएफ अकाउंट को रिवाइव करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस जाना होगा, जहां आपने अपना पीपीएफ खाता खुलवाया था। आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस को अपने अकाउंट को रिवाइव करने के लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी। इसमें आपको 500 रुपये के न्यूनतम सालाना योगदान के साथ 50 रुपये की पेनाल्टी भी देनी होगी, जो कि उतने साल के लिए होगी जितने साल के योगदान को आपने डिफॉल्ट किया होगा। कोशिश करें कि इस खाते को मैच्योरिटी तक चालू रखें।

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