MARRIAGE GARDENS के लिए MP शासन की नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार | MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। मनमाने तरीकों से संचालित हो रहे मैरिज गार्डन्स पर अंकुश लगाने राज्य सरकार नई पॉलिसी ला रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। पॉलिसी की सबसे अहम शर्त यह है कि सड़कों पर पार्किंग करवाने और सुरक्षा इंतजामों के बिना संचालित हो रहे मैरिज गार्डन्स बंद हो जाएंगे। 

कोई भी मैरिज गार्डन 50% ओपन एरिया होने पर ही संचालित होंगे। यानी 50% हिस्से में ही निर्माण की अनुमति होगी। नई पॉलिसी के बाद वर्तमान मैरिज गार्डन्स संचालकों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए आवेदन और शुल्क 30 जून 2019 तक जमा कराना होगा। नगर निगम और नगर पालिकाओं के पास मंजूरी के अधिकार होंगे। पॉलिसी के मुताबिक पार्किंग, टॉयलेट्स और अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों पर खरे उतरने वालों को ही मैरिज गार्डन्स की अनुमति मिलेगी। 

स्कूल, कॉलेज और अस्पताल से 100 मीटर के दायरे में मैरिज गार्डन्स की अनुमति नहीं मिलेगी। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग और नगर तथा ग्राम निवेश ने नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मैरिज गार्डन्स के लिए नई परिभाषा तय की है। जिसके तहत ऐसा क्षेत्र जहां शादी, रिसेप्शन, सामाजिक बैठकों में 50 से ज्यादा लोग जुटते हों, उसे मैरिज गार्डन्स की अनुमति लेनी होगी। 

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!