दुकानदार कैरी बैग मुफ्त देने बाध्य, पैसे लिए तो जुर्माना: उपभोक्ता फोरम | NATIONAL NEWS

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चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने एक ग्राहक से कागज के थैले के लिए पांच रुपये लेने को लेकर प्रसिद्ध खुदरा दुकान पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्राहक ने उस दुकान से खरीदारी की थी। प्रत्येक कागज के थैले के लिए पांच रुपये लेने को लाइफस्टाइल खुदरा चैन स्टोर की 'मनमानी' करार देते हुए फोरम ने चिन्हित किया कि दुकानदार यह तर्क नहीं दे सकते कि प्लास्टिक की थैलियां प्रतिबंधित हैं, जिसके कारण ग्राहकों को उनकी दुकान से खरीदारी करने पर कागज के थैले के लिए शुल्क देना ही पड़ेगा।

चंडीगढ़ के रहने वाले पंकज और संगीता चंदगोठिया दंपति ने फोरम में यह शिकायत की थी। फोरम ने शुक्रवार को यह फैसला दिया। लाइफस्टाइल स्टोर से ग्राहक कानूनी सहायता खाते में 10 हजार रुपये बतौर जुर्माना जमा कराने और दोनों शिकायतकर्ताओं को उत्पीड़न व मानसिक पीड़ा के लिए 1,500-1,500 रुपये का मुआवजा व मुकदमे के खर्च के रूप में देने को कहा गया है। फोरम ने आदेश में कहा, "विपक्षी पक्ष (लाइफस्टाइल स्टोर) ने यह भी तर्क दिया कि प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध के बाद इसने अपने ग्राहकों से उनकी खरीदारी के भुगतान पर पेपर बैग प्रदान करना शुरू कर दिया। 

हमें लगता है कि किसी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने से विपक्षी पक्ष को उसके स्थानापन्न पर शुल्क लगाने का अधिकार नहीं मिलता है और विपक्षी पक्ष व अन्य सभी दुकानदार अपने ग्राहकों को खरीदी गई वस्तुओं को ले जाने के लिए कैरी बैग मुफ्त प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं क्योंकि ग्राहक अपने हाथों में सामान नहीं ले जा सकता है।
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