भोपाल। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) को तीन साल से एक स्थान या गृह जिले में पदस्थ अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार 31 मई 2019 की स्थिति में जिन अधिकारियों को एक ही स्थान पर 3 साल से ज्यादा समय हो गया है, वे इसकी जद में आएंगे। सभी विभागों को 28 फरवरी तक का समय दिया गया है।
जनता से जुड़े काम बंद नहीं होंगे
शुक्रवार को मिंटो हॉल में आयोजित मतदाता दिवस के कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने साफ कर दिया कि चुनाव आचार संहिता में आयोग कभी यह नहीं कहता कि पब्लिक से जुड़े कामों पर रोक लगा दी जाए लेकिन ज्यादातर अफसर आचार संहिता की आड लेकर लोगों से जुड़े कामों को करने से इंकार कर देते हैं और आचार संहिता का हवाला देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
जनहित के कामों को Election commission नहीं रोकता
अफसरों को यदि आचार संहिता में पब्लिक से जुड़े काम होंगे या नहीं इस संबंध में प्रस्ताव भेजकर मार्गदर्शन लेना चाहिए। ताकि काम समय पर हो सके। उन्होंने बताया कि आयोग हमेशा चुनाव आचार संहिता में पब्लिक से जुड़े हुए कामों को करने की अनुमति देता है लेकिन ऐसे कामों को अनुमति नहीं दी जाती है, जिससे सरकार के हित जुड़े होते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अफसरों कोई असमंजस होने पर आयोग में लिट्टी भेजकर पूछताछ कर लेना चाहिए।
राज्यपाल ने ऑनलाइन वोटिंग की मांग की / The governor demanded online voting
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देश में ऑनलाइन वोटिंग होना चाहिए। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर सकें। इसके लिए आयोग को पहल करना चाहिए। आयोग चाहे तो इसका प्रयोग नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा के होने वाले किसी भी चुनाव में ट्रॉयल के तौर पर एक छोटी से जगह से कर सकता है।
वोटर हेल्पलाइन कॉल सेंटर 1950 शुरू
राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य एवं जिला स्तरीय कॉन्टेक्ट कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के नागरिकों के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 कॉल सेंटर जारी कर दिया गया है। इस नंबर पर सुबह इसमें मतदाता सूची, मतदाता परिचय पत्र 0 से शाम 6 बजे तक निर्वाचन से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।