रिमांड से लौटीं महिला असिस्टेंट कमिश्नर डामोर को जेल भेजा | MP NEWS

इंदौर। अवैध वसूली के एक लाख 60 हजार रुपए के साथ पकड़े जाने के साथ ही अनुपातहीन संपत्ति मामले में फंसी जनजातीय कार्य विभाग खरगोन की सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर को जिला कोर्ट इंदौर ने न्यायिक हिरासत में 7 जनवरी तक फिर जेल भेज दिया।

आरोपी सहायक आयुक्त डामोर 6 दिसंबर को इंदौर के पास एक लाख 60 हजार रुपए के साथ उस समय पकड़ी गई थी, जब वह कार से इंदौर आ रही थीं। लोकायुक्त पुलिस ने डामोर के रतलाम स्थित निवास पर उसी दिन तलाशी ली थी, जिसमें करोड़ों की अनुपातहीन संपत्ति पाई गई थी।

लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट से रिमांड मांगा था। 10 दिसंबर को रिमांड पूरा होने पर लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था। वहां से डामोर को 24 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। सोमवार को डामोर को जेल से लाकर विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार अधिनियम) जेपी सिंह के समक्ष पेश किया। लोकायुक्त पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीपी घाटिया ने पक्ष रखा। कोर्ट ने डामोर को पुन: न्यायिक हिरासत में 7 जनवरी तक जेल भेज दिया। वहीं हाई कोर्ट भी डामोर की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। 

SP के पत्र के बाद निलंबित हो चुकी हैं डामोर

प्रकरण दर्ज होने के बाद लोकायुक्त एसपी दिलीप सोनी ने डामोर को निलंबित करने के लिए जन जातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा था। उसके बाद शासन ने डामोर को सस्पेंड कर दिया है। एक लाख 60 हजार रुपए के साथ पकड़े जाने के बाद छापे में रतलाम में उनकी व रिश्तेदारों के नाम पर एक मकान, दो प्लाॅट, 30 एकड़ जमीन आदि संपत्ति मिली है। इस पर उनके खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति का भी केस कायम किया गया है।

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