आचार संहिता से पहले छुट्टी पर गए 3 कर्मचारी सस्पेंड | employee News

खरगौन। जिला निर्वाचन अधिकारी शशि भूषण सिंह ने ऐसे 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है जो मध्यप्रदेश में आचार संहिता लागू होने से पहले ही अर्जित अवकाश पर थे। जिला निर्वाचन अधिकारी का तर्क है कि आचार संहिता लागू होने के बाद सभी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दीं गईं थीं, अत: उनकी छुट्टियां भी निरस्त हो गईं थीं फिर भी वो कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुए। 

जिला निर्वाचन अधिकारी शशि भूषण सिंह ने  के 3 शासकीय सेवकों को निलंबित कर दिया है। निलंबित शासकीय सेवकों में पॉलिटेक्निक की व्याख्याता स्मिता परसाई, कुशल सहायक सुरेंद्र सिंह चौहान और सहायक ग्रेड-दो व्हीके जैन शामिल हैं। तीनों शासकीय सेवकों ने आचार संहिता से पूर्व अर्जित अवकाश के आवेदन दिए गए थे परंतु 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हो गई थी। आचार संहिता लागू होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह द्वारा समस्त प्रकार के अवकाशों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 

अवकाशों के प्रतिबंध होने के बाद तीनों को कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। इसके बावजूद भी वे उपस्थित नहीं हुए। जिसके बाद इन तीनों को मप्र सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 एवं मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2)3-क(ग) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनको निर्वाह भत्ता देय होगा।
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