कलेक्टर पर न्यायालय की अवमानना के लिये HIGH CORT ने लगाया जुर्माना | INDORE CRIME NEWS

इंदौर। कलेक्टर निशांत वरवड़े पर इंदौर हाई कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह जुर्माना छोटा बांगड़दा के रहवासियों की जमीन से जुड़े मामले में चल रही अवमानना याचिका के तहत लगाया है। कोर्ट 2009 से चल रही याचिकाओं को लेकर आदेश पारित कर चुकी है, लेकिन आदेश का पालन नहीं होने पर 2017 में यह अवमानना याचिका लगाई गई। मामले में कलेक्टर को हाईकोर्ट में उपस्थित हाेने का आदेश दिया गया था, लेकिन कलेक्टर उपस्थित नहीं हुए और कोर्ट से समय मांगा। इसके बाद अगली तारीख पर भी कलेक्टर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। 

कलेक्टर की ओर से हाज़री माफी का आवेदन दिया गया। इस पर कोर्ट ने अगली पेशी यानी 29  अगस्त को उन्हें उपस्थित होने को कहा था, लेकिन कलेक्टर उपस्थित नहीं हुए और पुन: हाजिरी माफी का आवेदन पेश किया गया। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट एके सेठी ने कोर्ट से कहा कि यह न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है, अतः कलेक्टर के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाए। 

कोर्ट ने तर्कों के आधार पर कलेक्टर को अगली सुनवाई यानी 17 सितंबर को आदेश का पालन किए जाने के निर्देश के साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।जुर्माने की राशि याचिकाकर्ताओं को अदा की जाएगी।

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