200 और 2000 के नोट के लिए बना नया प्रावधान | Business News

नई दिल्ली। आपके 200 और 2000 रुपये के गंदे और कटे-फटे नोट बदलने का रास्ता साफ हो गया है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में रिजर्व बैंक के मसौदे को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने मंत्रालय को कटे-फटे और गंदे नोट बदलने के RBI (नोट रिफंड) रूल्स 2009 में बदलाव का प्रस्ताव भेजा गया था। अब नए नियम जारी कर दिए गए है. इससे पहले नियमों के अनुसार, सिर्फ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रुपये के नोट बदलने का ही प्रावधान था।

पहले कोई प्रावधान नहीं था
कानून में ऐसा कोई प्रावधान हीं था जिसके आधार पर बैंक 2000 और 200 रुपये के गंदे, पुराने या फटे नोट बदल सकें। नोट बदलने का कानून आरबीआई एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आता है। इसमें नोटबंदी के पहले जैसे ही कटे फटे या गंदे नोट बदलने की इजाजत थी। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने अब तक इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया था। अब नए मसौदे में संशोधन कर 200 और 2000 रुपये के नोट बदलने के प्रावधान को जोड़ दिया गया है।

इसलिए पड़ी जरूरत 
दो हजार रुपये के नोट नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू होने के बाद जारी किए गए थे जबकि 200 रुपये का नोट सितंबर 2017 के बाद जारी हुआ है। देश भर में बड़ी तादाद में लोग इस बात को लेकर काफी परेशान हैं कि नोट नहीं बदले जा रहे हैं। बैंक भी कानून न होने की वजह से लोगों के नोट नहीं बदल पा रहे हैं। कानून में बदलाव होने के बाद लोगों को राहत मिल सकेगी।

बैंक नहीं ले रहे हैं नोट
दो हजार का नोट जारी हुए करीब डेढ़ साल से ज्यादा हो गए हैं। दो हजार और 200 के नोटों का भी रंग उतरने, कटने-फटने के बाद कई शहरों में शिकायतें आई थीं कि बैंक इन्हें बदल नहीं रहे हैं। बैंकों का कहना है कि उनके पास आरबीआई से इसकी इजाजत ही नहीं है। इससे छोटी पूंजी से लेकर बड़ा कारोबार करने वाले भी परेशानी झेल रहे थे।
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