मप्र में शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, आर्थिक सहायता के नये निर्देश जारी | MP NEWS

मुकेश मोदी/भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान में दी जाने वाली अंशदान राशि से जिलों में शिक्षक सदन का सुदृढ़ीकरण का कार्य कराएगा। जिन जिलों में शिक्षक सदन नहीं हैं, वहाँ 10 कमरे और संभागीय मुख्यालय में 20 कमरे के शिक्षक सदन का निर्माण करवाया जायेगा। इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने संभागीय कार्यालय के संयुक्त संचालक शिक्षा और जिला शिक्षाधिकारी को निर्देश जारी किये हैं। इसके साथ ही, प्रदेश के शिक्षकों द्वारा शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान को वर्तमान में दिये जा रहे वार्षिक अंशदान की राशि में वृद्धि के संबंध में नये निर्देश जारी किये गये हैं।

वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ सहायक शिक्षक 25 रुपये, शिक्षक 50 रुपये और व्याख्याता एवं प्राचार्य से 100 रुपये वार्षिक स्वैच्छिक अंशदान की राशि एकत्र की जाती है। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अब सहायक शिक्षक से 100 रुपये, शिक्षक से 150 रुपये तथा प्राचार्य एवं व्याख्याता से 200 रुपये और सहायक संचालक एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारी से 300 रुपये प्रति वर्ष अंशदान स्वैच्छिक रूप से शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान में जमा करवाया जायेगा। वर्ष 2018-19 का अंशदान जुलाई-अगस्त माह में स्वैच्छिक रूप से शिक्षकों से प्राप्त कर शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, इलाहाबाद बैंक, गौतम नगर, भोपाल की शाखा में जमा करवाया जायेगा।

जिले से जो राशि शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान में अंशदान के रूप में जमा होगी, उसकी 20 प्रतिशत राशि संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक एवं 30 प्रतिशत राशि संबंधित जिला शिक्षाधिकारी को शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की गतिविधियों के संचालन के लिये उपलब्ध करवाई जायेगी। शेष 50 प्रतिशत राशि शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, लोक शिक्षण संचालनालय में प्रतिष्ठान की गतिविधियों के लिये रखी जायेगी।

शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान से शिक्षकों, अध्यापकों और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी में दी जा रही आर्थिक सहायता राशि में भी वृद्धि की है। गंभीर बीमारी होने पर 10 हजार रुपये तक की राशि जिला शिक्षाधिकारी और 20 हजार रुपये तक की राशि संभागीय संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा द्वारा मंजूर की जा सकेगी। जिला शिक्षाधिकारी की अनुशंसा पर आयुक्त लोक शिक्षण गंभीर बीमारी पर शिक्षकों के आश्रितों एवं शिक्षकों को 50 हजार रुपये तक की राशि मंजूर कर सकेंगे।
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