INDORE: शिवराज सिंह के मंत्री BANK के "विलफुल डिफॉल्टर" नोटिस लिस्ट में | MP NEWS

इंदौर। सीएम शिवराज सिंह के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवा का लोनकांड उलझता ही जा रहा है। बैंक ने उन्हे "विलफुल डिफॉल्टर" की लिस्ट में डालने का नोटिस जारी कर दिया है। बैंक ने इससे पहले भी मंत्री को नोटिस जारी किया था। मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने बैंक से कर्जा तो लिया लेकिन क्षमता होने के बावजूद वो उसे चुका नहीं रहे हैं। यदि मंत्री पटवा ने इस बार भी बैंक को संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उन्हे "विलफुल डिफॉल्टर" घोषित कर दिया जाए। शायद इसका प्रभाव उनके चुनाव पर भी पड़े।  इस नोटिस में पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स सुरेंद्र पटवा, मोनिका पटवा, भारत पटवा, महेंद्र पटवा और फूलकुंवर पटवा का नाम भी शामिल है। 

क्या है मामला 
मध्य प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन और किसान कल्याण राज्यमंत्री सुरेंद्र पटवा अपने परिवार की मेसर्स PATWA AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED के लोन का बकाया पेमेंट नहीं करने के मामले में उलझ गए हैं। BANK OF BARODA ने इस कंपनी पर 33.45 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली थी। कम्पनी की ओर से जमानतदार बने MINISTER SURENDRA PAVTWA व उनकी पत्नी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की पत्नी पर भी इसकी रिकवरी निकाली है। बैंक ने उज्जैन और इंदौर स्थित पटवा आटोमोटिव कम्पनी की अचल संपत्ति को भी कब्जे में ले लिया था।

बैंक आॅफ बड़ौदा के अफसरों के अनुसार पटवा आटोमोटिव और उसके जमानतदारों के विरुद्ध यह कार्रवाई प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) के नियम 9 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई थी। इसके लिए नोटिस देने के दो माह के भीतर लोन की रकम चुकाने के लिए कहा गया था पर 10 जुलाई 17 से 18 जनवरी 2018 के बीच इस राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसलिए इनकी संपत्ति कोई और न खरीदे ताकि वह बंधक संपत्ति लेकर उलझने से बच सके। बैंक के मुताबिक 33 करोड़ 45 लाख 53 हजार रुपए की बकाया राशि के साथ एक जुलाई से अब तक का ब्याज और अन्य खर्च भी बैंक को पटवा आटोमोटिव से वसूलना है।

पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की पत्नी का नाम भी
बैंक द्वारा निकाली गई रिकवरी में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. सुंदरलाल पटवा की पत्नी फूलकुंवर बाई पटवा का भी नाम शामिल है। मंत्री सुरेंद्र पटवा के साथ ही जमानतदार बने मेसर्स स्टार सिटी कंस्ट्रक्शन कम्पनी, मोनिका पटवा, भरत पटवा, महेंद्र पटवा को भी बैंक का बकाया न जमा करने के मामले में जिम्मेदार माना गया है और इन सभी को जमानतदार ऋणी बताया गया है।

Directors of PATWA AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED
SURENDRA PATWA: Director, 28 January 1997
MONIKA PATWA: Director, 17 February 2006

क्या होता है 'विलफुल डिफॉल्टर'
विलफुल डिफॉल्टर यानी जानबूझ कर कर्ज नहीं लौटाने वाला। भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को चार परिस्थितियों में विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। 
पहला: जब देय तिथि को ग्राहक वित्तीय क्षमता होने के बावजूद कर्ज की किस्त नहीं लौटाए।
दूसरा: कर्ज की राशि का इस्तेमाल उस कार्य के लिए नहीं किया जाए, जिसके लिए उसे प्राप्त किया गया है। 
तीसरा: कर्ज की राशि का इस्तेमाल संपत्ति निर्माण के लिए नहीं किया गया हो। कंपनी या ग्राहक कर्ज की राशि के उपयोग का कोई औचित्य नहीं बता सके। 
चौथा: कर्ज की राशि से खरीदी गई संपत्ति को किसी दूसरे पक्ष को बगैर बैंक या वित्तीय संस्थान को जानकारी दिए बेच दिया जाए। 
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