ग्वालियर। व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर एवं आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी के ग्रहनक्षत्र अब उल्टी चाल चल रहे हैं। पिछले दिनों आरएसएस कार्यालय में उनके साथ अभद्रता हुई अब कोर्ट ने उन्हे 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। दरअसल, व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर होने के नाते उन्होंने सरकारी सुरक्षा हासिल कर रखी है परंतु कोर्ट में गवाही देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया था परंतु आशीष ने वो भी नहीं भरा तो कोर्ट ने जेल भेज दिया।
दरअसल, पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में डॉक्टर राहुल यादव से जुड़े केस में आरटीआई एक्टिविस्ट चतुर्वेदी फरियादी हैं। आरोप है कि राहुल यादव ने हायर सेकेंड्री परीक्षा पास किए बिना पीएमटी में फर्जी तरीके से प्रवेश पा लिया था। इस मामले में आशीष के अलावा 29 गवाह थे। सबकी गवाही हो चुकी है, गुरुवार को विवेचक की गवाही हो गई लेकिन, जब न्यायालय ने आशीष को बयान दर्ज कराने का आदेश दिया तो उसने एक नया आवेदन कोर्ट में पेश कर दिया और कहा कि पहले उसकी एप्लीकेशन का निराकरण किया जाए। उसके बाद ही वह गवाही देगा।
उसका कहना था कि इस मामले में 2014 से पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, इसलिए कुछ और लोगों को आरोपी बनाया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो मामला चालान के जरिए कोर्ट में पेश हुआ है, उसी पर वो कार्रवाई कर सकता है। इसके बावजूद आशीष ने गवाही नहीं दी। गवाही नहीं देने पर कोर्ट ने उस पर 200 रुपए जुर्माना लगाया लेकिन, आशीष ने यह कहते हुए जुर्माना अदा नहीं किया कि वह कोई अपराधी नहीं है। इस पर कोर्ट ने उसे जेल भेजने का आदेश दे दिया।
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