शिक्षा विभाग: कर्मचारी के वेतन के लिए आॅफिस की संपत्ति कुर्की | MP NEWS

विदिशा। यहां शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय की कुर्की हो गई। सीजे कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। मामला रिटायर्ड प्रिंसिपल के लंबित वेतन का है। कोर्ट ने 2012 में वेतन भुगतान के आदेश दिए थे परंतु विभाग ने भुगतान नहीं किया। कोर्ट ने कुर्की आदेश जारी कर दिए। पुलिस की मौजूदगी में जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय का सारा सामान कुर्क कर लिया गया। अब वहां बैठने के लिए स्टूल तक नहीं है। फर्नीचर से लेकर कम्प्यूटर तक सब कुर्क हो गया। यदि इसके बाद भी वेतन बकाया शेष रहा तो फिर भोपाल कार्यालय के कुर्की आदेश निकल सकते हैं। 

मामला शासकीय हायर सेकेंडरी के रिटायर्ड प्रिंसिपल चिमनलाल माहेश्वरी के वेतन संबंधी प्रकरण का है। यह वेतन 2012 से लंबित था। अदालत ने शिक्षा विभाग आदेशित किया था कि फरियादी को 20 लाख 99 हजार का भुगतान किया जाए। इसके बाद भी विभाग 2012 से अब भुगतान नहीं किया। जिस पर सीजे कोर्ट ने शिक्षा विभाग के पूरे समान की कुर्की कर ली।

फरियादी चिमनलाल माहेश्वरी के वकील एलएन दंडोतिया का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग ने पैसा नहीं दिया तो कुर्की की गई है। पीड़ित ने कहा कि कोर्ट द्वारा आदेश पर इस सामान से शायद कुछ ज्यादा नहीं वसूल हो पाएगा। पैसे नहीं मिले तो बाकी विभाग की कुर्की करवाकर दम लूंगा। कुर्की होने से शिक्षा विभाग की अजीब स्थिति हो गई है। फर्नीचर से लेकर कम्प्यूटर तक ले जब्त किए जाने से तमाम काम ठप हो गया है। अधिकारियों की खुद समझ नहीं आ रहा कि वह अपना काम कैसे चलाएं और इस समस्या से कैसे निपटें।
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