होशंगाबाद। वन मंडलाधिकारी श्री विजय सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों के अवहेलना करने एवं अपने परिसर के क्षेत्र अंतर्गत वन सुरक्षा कार्य में कोई रूचि ना लेने के कारण पीपल गोटा के वनपाल राजेन्द्र प्रसाद परस्ते एवं सारादेह के वनरक्षक राममूर्ति रघुवंशी को म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार निलंबित कर्मियों को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय वन परिक्षेत्र सामान्य बानापुरा रहेगा।
मप्र राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी बैतूल आएंगे
मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी 19 जुलाई गुरूवार को बैतूल आएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री कोरी 19 जुलाई को दोपहर 12 बजे से बैतूल वृत्त कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्य वन संरक्षक, वन मंडलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियनों तथा अन्य वनाधिकारियों के साथ विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
पूजा रेस्टोरेंट में नकली मावा
मन्दसौर। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंदसौर ने बताया कि पिछले महीनो विभिन्न खाद्य पदार्थो के नमूने जांच हेतू लिये गये थे, जो कि राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल द्वारा अवमानक व मिथ्याछाप पाया गये, उसके बाद जिनके प्रकरण न्यायनिर्णयन अधिकारी मंदसौर के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किये गये थे, जिसमे पूजा रेस्टोरेंट दलोदा (कारूलाल पिता बद्रीलाल राठौर) में मावा मिथ्याछाप पाये जाने पर 15 हजार रूपये, अमृत अल्पाहार सुवासरा (गिरजाशंकर पिता राधेश्याम दानगढ) में मेदा अवमानक पाये जाने पर 20 हजार, पंचामृत रेस्टोरेंट नई आबादी मंदसौर (यश पिता श्रवण अग्रवाल) में दही अवमानक पाये जाने पर 50 हजार रूपये एवं खेतेश्वर मिष्ठान भंडार दलोदा (महेन्द्र पिता पुकसिंह राजपुरोहित) को बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के व्यापार करने पर 20 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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