भोपाल। बंधुआ मजदूर, अनुबद्ध श्रमिक या बंधक मज़दूर या फिर Debt bondage या bonded labor आप किसी भी नाम से पुकारें, कानून की नजर में अर्थ एक ही है। इस तरह का श्रम कराना कानूनन गुनाह है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। इतना ही नहीं सरकार बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास भी कराती है। इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। हजारों लोग आए दिन अपने आसपास बंधुआ मजदूरों को देखते हैं, उन्हे इस पर दया भी आती है और वो मदद भी करना चाहते हैं परंतु उन्हे पता नहीं होता कि वो कैसे मदद करें।
आप बंधक बनाए गए मजदूरों की बड़ी ही आसानी से मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना तो अपनी जेब से पैसे खर्च करने होंगे और ना ही अपने बचे हुए कपड़े या खाना उन्हे देने की जरूरत है। आप केवल उनकी सूचना सरकार तक पहुंचा दें और उसका फालोअप करें। यदि सरकार की तरफ से उचित कार्रवाई नहीं होती तो इसकी जानकारी मीडिया को दें। आप भोपाल समाचार डॉट कॉम से भी 9425137664 पर संपर्क कर सकते हैं।देश और मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करें) या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com
How to Register a Complaint for bonded labor
बस आपको इतना करना है कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। यहां अपना नाम, पता व नंबर दर्ज करें। जिस स्थान पर मजदूरों को बंधुआ बनाया गया है वहां का पता एवं गूगल मैप का स्क्रीनशॉट यदि संभव हो तो लेकर अपलोड कर दें। श्रम विभाग मप्र शासन द्वारा वचन दिया गया है कि आपके द्वारा दी गयी जानकारी पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जावेगी एवं श्रम विभाग अपने स्तर से सत्यापित कर अन्य हितधारको के साथ उचित कार्यवाही करेगा।
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