EPFO नए नियम: कर्मचारी बेराजगार हुआ तो यह मदद मिलेगी | पेंशन के लिए आधार की अनिवार्यता पर निर्णय

नई दिल्ली। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के न्यासियों की बैठक के बाद बताया कि हमने इस योजना में संशोधन का निर्णय किया है। इसमें तय किया गया है कि यदि कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो ईपीएफओ की तरफ से उसे क्या मदद की जा सकती है। यदि उसे दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो क्या सहायता की जाएगी। इसके अलावा पेंशन के लिए आधार को अनिवार्य रखा जाए या नहीं। गंगवार ईपीएफओ के न्यासियों के केंद्रीय बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। 

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि हमने इस योजना में संशोधन का निर्णय किया है। इसके तहत एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में ईपीएफओ का कोई भी सदस्य 75% तक राशि को अग्रिम तौर पर निकाल सकता है और अपने खाते को बनाए रख सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के नए प्रावधान के तहत 02 महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में उपयोक्ता अपनी बची हुई 25% राशि की भी निकासी कर खाते को बंद कर सकता है। मौजूदा समय में कोई भी उपयोक्ता दो महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही इस राशि की निकासी कर सकता है। श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेट फंड) में ईपीएफओ का निवेश 47,431.24 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और जल्दी ही यह एक लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा. इस निवेश पर प्रतिफल 16.07 प्रतिशत है।

आधार नंबर के कारण पेंशन रोकी जाएगी या नहीं

वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने साफ कर दिया है किसी भी पेंशन भोगी का आधार नहीं होने पर उसकी मासिक पेंशन नहीं रोकी जाए। ईपीएफओ ने इस संबंध में बैंकों से कहा है कि वे पहचान के लिए अन्‍य उपलब्‍ध विकल्‍प अपनाएं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बैंकों से कहा है कि वे आधार संख्या के लिए किसी पेंशन भोगी की मासिक पेंशन नहीं रोकें। बैंकों से कहा गया है कि वे जरूरत होने पर पेंशनभोगी की पहचान के लिए वैकल्पिक तरीकों को अपना सकते हैं।

ईपीएफओ ने इस बारे में पेंश वितरण करने वाले सभी बैंकों व डाक सेवाओं के प्रमुखों को सोमवार को परिपत्र भेजा है। इसमें उन विकल्पों को रेखांकित किया गया है, जिनका इस्तेमाल उन पेंशनभोगियों के मामले में किया जा सकता है, लेकिन जिनके पास आधार नहीं है या जिनकी अंगुलियों की छाप काम नहीं कर रही। इसी तरह की खबरें नियमित रूप से पढ़ने के लिए MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करेंया फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com

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