GST: रिटर्न दाखिले के संदर्भ में कारोबारियों की मिली राहत | BUSINESS NEWS

NEW DELHI | कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने GST RETURN भरने की प्रक्रिया सरल बना दी है। कारोबारियों को अब महीने में सिर्फ एक रिटर्न दाखिल करना होगा। वहीं जिन लोगों का टर्नओवर निल है, उन्हें तीन महीने में एक बार ही रिटर्न भरना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई जीएसटी काउंसिल की 27वीं बैठक में यह फैसला हुआ। काउंसिल ने यह निर्णय बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह की सिफारिशों के आधार पर किया है।

वित्त सचिव हसमुख अढिया ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने की नई सरलीकृत व्यवस्था तीन चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण के तहत जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था अगले छह महीने तक जारी रहेगी। इस अवधि में जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 फार्म निलंबित ही रहेंगे।

दूसरे चरण में नया सिंगल मासिक रिटर्न लागू किया जाएगा और उन्हें अस्थायी तौर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा होगी। इसके बाद तीसरा शुरू होगा जिसमें अस्थायी टैक्स क्रेडिट की सुविधा वापस ले ली जाएगी और व्यापारियों को, उन डीलरों के सेल इन्वॉइस अपलोड करने के बाद ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जिससे उन्होंने सामान खरीदा है। तीसरा चरण अगले वर्ष मई के आसपास शुरू होगा।

चीनी पर सेस लगाने का फैसला टला
बैठक में चीनी पर सेस लगाने और एथनॉल पर जीएसटी घटाने का फैसला नहीं हो सका। जेटली ने कहा कि बाजार में चीनी की कीमत 26 से 28 रुपए प्रति किलो तक आ गई है जबकि इसकी लागत काफी अधिक है। ऐसी स्थिति का मुकाबला करने लिए सेस लगाने का प्रस्ताव काउंसिल के समक्ष आया लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। चीनी पर फिलहाल पांच प्रतिशत जीएसटी है।

ई-पेमेंट पर दो फीसदी छूट अभी नहीं
वित्त मंत्री ने कहा कि काउंसिल ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में छूट के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

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