STUDENT से FEES मांगी तो SCHOOL संचालक के खिलाफ FIR होगी | EDUCATION NEWS

भोपाल। प्रदेश में संचालित होने वाले PRIVET SCHOOL अब किसी भी कारण से फीस नहीं चुकाने वाले छात्रों से सीधे चर्चा नहीं कर सकेंगेे। अगर किसी कारणवश कोई छात्र समय से फीस अदा नहीं कर पाता है तो संबंधित स्कूल प्रबंधन को उसके अभिभावक से ही संवाद करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। 

अब तक कई बार फीस समय पर नहीं चुकाने वाले छात्रों को स्कूल में प्रताड़ित करने के मामले सामने आए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव प्रमोद सिंह के मुताबिक फीस के मुद्दे पर बच्चे को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन है। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्कूलों में फीस जमा न करने का मामला अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से संबंधित है। इसमें कहीं से कहीं तक छात्रों की भूमिका नहीं है। 

इस कारण उन्हें इसके लिए कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। यह एक वित्तीय विषय है, इस कारण अभिभावकों से ही इस पर चर्चा की जानी चाहिए। सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर अशासकीय स्कूल फीस के लिए बच्चे को प्रताड़ित करते हैं तो प्रबंधन के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। 

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