SC/ST ACT: गृहमंत्री का बयान बेकार, गाइडलाइन का पालन होगा | MP NEWS

भोपाल। SC/ST ACT पर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के मामले में शिवराज सिंह सरकार और मप्र पुलिस के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने मप्र में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन ना किए जाने का ऐलान किया है जबकि मप्र पुलिस का मुख्यालय सभी जिलों के एसपी को सर्कुलर जारी कर चुका है कि SC/ST ACT में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। गृहमंत्री ने अपने बयान के संदर्भ में कोई लिखित आदेश अब तक जारी नहीं किया है। 

एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी एसपी को निर्देश जारी कर कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के निर्देश के अनुसार एससी-एसटी से जुड़े मामलों में जांच के बाद ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश में हिंसा भी हुई। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के सीएम ने घोषणा की थी कि वो अपने राज्य में इस गाइडलाइन का पालन नहीं होने देंगे। इसके बाद गृहमंत्री मप्र शासन ने भी बयान जारी कर दिया। 

गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने हाल ही में मीडिया के सवाल पर कहा था कि पुलिस मुख्यालय ने जो आदेश जारी किया गया है, उसे राज्य शासन ने वापस ले लिया है लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पुलिस मुख्यालय के आईजी मकरंद देउस्कर ने एससी एसटी-एक्ट पर आए फैसले को लेकर कहा है कि उच्चतम न्यायलय का जो फैसला हुआ था, उसके संबंध में सभी एसपी को निर्देशित करने के लिए सर्कुलर जारी किया गया। उन्होंने कहा कि आदेश वापस लेने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। 

बताया जा रहा है कि गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने केवल बयान जारी किया था। उसके बाद इस संदर्भ में कोई आदेश जारी नहीं किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का कोई आदेश जारी भी नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। 

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !