MLA JITU PATWARI: गिरफ्तारी वारंट जारी | MP NEWS

भोपाल। राजधानी की एक विशेष अदालत ने आपराधिक मामले में अदालत में उपस्थित ना होने पर कांग्रेस विधायक जीतू जितेंद्र पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। विधायकों और सांसदों के मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज सुरेश सिंह ने बुधवार को यह आदेश दिए। जस्टिस सुरेश सिंह ने आदेश में लिखा है कि अभी तो जीतू पटवारी का आपराधिक मामला 10 साल पुराना है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों निराकरण संबंधी निर्देश जारी किए है। अभियुक्त जीतू जितेंद्र पटवारी के गिरफ्तारी वारंट की तामील विशेष रुचि लेकर करवाई जाए तथा अभियुक्त के उपलब्ध ना होने पर उसके संबंध में पंचनामा तैयार कर इसकी रिपोर्ट तामिल के साथ कोर्ट के समक्ष रखी जाए।

10 अप्रैल 2018 को रिपोर्ट पेश करने के आदेश
जस्टिस ने यह भी लिखा है कि अभियुक्त जीतू पटवारी इंदौर निवासी हैं और भोपाल से इंदौर की दूरी लगभग 200 किलोमीटर होना बताया गया है। इस कारण अभियुक्त के गिरफ्तारी वारंट की तामील अप्रैल 2018 के प्रथम सप्ताह की आगामी तिथि में होना संभव प्रतीत नहीं होता है इसलिए 10 अप्रैल 2018 को इसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाए ।

क्या है पूरा मामला?
जीतू पटवारी के खिलाफ इंदौर स्थित सुडेल थाने में 13 दिसंबर 2007 को सरकारी काम में रुकावट डालने का मामला दर्ज किया गया था। जिसके मुताबिक, हेड कॉन्स्टेबल कैलाश ने अन्य साथी पुलिसकर्मियों के साथ चुनाव ड्यूटी के दौरान गाड़ियों की चैकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उन्होंने जैसे ही उसे को रोका तो गाड़ी चला रहे जीतू पटवारी ने उन्हें धक्का देकर वहां से भगा दिया।
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