
बैंक ने कई बार पटवा से कर्ज वापसी का निवेदन किया परंतु पटवा ने लोन की रकम वापस नहीं की। अंतत: बैंक द्वारा कर्ज वसूली के लिए इंदौर कलेक्टर द्वारा कोर्ट में अपील की गई। जिस पर कलेक्टर निशांत वरबड़े ने सुरेंद्र पटवा सहित फर्म के 5 डायरेक्टरों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।
दोस्त के 12 लाख रुपए हड़पने का आरोप
वकील बसंत शितोले ने बताया कि, मंत्री पटवा ने अपने मित्र प्रकाश से 12 लाख रुपए अलग-अलग चेक के माध्यम से उधार लिए थे। बाद में पटवा ने 2 लाख, 4 लाख और 6 लाख इस तरह कुल 12 लाख रुपए के BANK OF INDIA साकेत ब्रांच इंदौर के 3 चेक प्रकाश को दिये थे।
प्रकाश ने जब इन चेक्स को भुगतान के लिए बैंक में लगाए, तो तीनों ही चेक पटवा के खाते में राशि नहीं होने की वजह से बाउंस हो गए। चेक बाउंस होने के बाद प्रकाश ने सुरेन्द्र पटवा से चेक रिटर्न के बारे में चर्चा भी की, लेकिन पटवा की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं आया। पटवा के पीए ने प्रकाश को धमकाते हुए कोर्ट में केस करने और कोर्ट में ही निपटने की बात कही।
थक हारकर प्रकाश ने राशि वसूलने के लिए कोर्ट की शरण ली और वकील के माध्यम से जिला कोर्ट में चेक अनादिरत के तहत धारा 138 के तहत परिवाद दायर किया है। इस पर कोर्ट ने मंत्री सुरेन्द्र पटवा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें नोटिस जारी किया है और फरियादी को भुगतान के लिए निर्देशित किया है।