रेप के आरोपी के स्कूल प्रवेश पर हाईकोर्ट का प्रतिबंध | CRIME NEWS

मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने एक बलात्कार आरोपी के स्कूल में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। अंधेरी स्थित एक अंतरराष्ट्रीय स्कूल के न्यासी पर बलात्कार का आरोप है। कोर्ट ने अगले आदेश तक उसे विद्यालय परिसर में प्रवेश ना करने का आदेश दिया है। दरअसल स्कूल के 42 बच्चों के माता-पिता ने उच्च न्यायालय में एक अर्जी देकर इस न्यासी को स्कूल से दूर रहने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता है।

बता दें कि न्यासी एक फ्रांसीसी नागरिक है। उसे तीन वर्षीय एक बच्ची से बलात्कार करने के आरोप में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, पिछले साल नवंबर में उसकी जमानत हो गई थी और इसके बाद वह स्कूल में अपनी ड्यूटी पर आने लगा था। पीड़िता की मां ने उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर उसकी जमानत रद्द करने का अनुरोध भी किया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहित देरे ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है। मौजूदा आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं।

यह घटना पिछले साल मई की है जब पीड़िता के माता पिता ने उसके बर्ताव में बदलाव पाया और बैठने तथा चलने फिरने में उसे हो रही परेशानी देखी। माता पिता ने जब अपनी बेटी से पूछा कि क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है या अनुचित तरीके से छुआ है तो उसने स्कूल के न्यासी की तस्वीर की ओर इशारा किया।

मई 2017 में न्यासी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, पीड़िता के माता पिता द्वारा पुलिस पर निष्क्रियता बरतने का आरोप लगाते हुये याचिका दायर करने के बाद ही 20 नवंबर, 2017 को आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !