
धर्मराज ने अपनी शिकायत में कहा था कि मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई नहीं करने की एवज में सीईओ रिश्वत के लिए दबाव बना रहे थे. रिश्वत के लिए 25 हजार रुपए में सौदा तय होने पर धर्मराज ने लोकायुक्त पुलिस इंदौर को पूरे मामले की शिकायत कर दी. इंदौर लोकायुक्त एसपी ने शिकायत की तस्दीक होने पर एक विशेष टीम का गठन किया. इस टीम ने बुधवार दोपहर को रिश्वत की 25 हजार रुपए राशि लेते ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.
क्या है धारा 40..!
मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना तथा 92 अभिलेख और वस्तुएं वापिस करने तथा धन वसूल करने की शक्ति के अधिकार जिला पंचायत के सीईओ को दिए गए हैं. पिछले साल ही शिवराज सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगाई थी.