इन खर्चों पर मिल रही है इनकम टैक्स में छूट, तैयारी कर लें | NATIONAL NEWS

इनकम टैक्स रिटर्न (INCOME TAX RETURN) भरने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आप कुछ कागज (DOCUMENTS) पहले से ही तैयार कर लें। ताकि रिटर्न भरते वक्त इन प्रूफ से आप अपना टैक्स कटने से बचा सकते हैं। टैक्स एवं निवेश विशेषज्ञ रंजन वर्मा के मुताबिक ITR भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लिए टैक्स से बचने की राह आसान कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन से प्रूफ हो सकते हैं कारगर।

किराया पर्ची
अगर आप किराए पर रहते हैं। हर माह किराया अदा करते हैं। तो आपको अपने मकान मालिक से किराया पर्ची एकत्र कर लेनी चाहिए। इस पर्ची के आधार पर आप इनकम टैक्स में छूट के लिए दावा कर सकते हैं। नौकरी पेशा हैं तो आप इस पर्ची को अपने कार्यालय में जमा करा दें, ताकि वहां से प्रक्रिया अमल में लाई जा सके।

स्कूल शुल्क की रसीद
आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं। आप वहां फीस देते हैं, जिसमें ज्यादातर हिस्सा ट्यूशन फीस का होता है। बच्चों के स्कूल की फीस की रसीद आपको आयकर से छूट दिला सकती है। ट्यूशन फीस की रसीद पर आयकर की धारा 80 सी के तहत टैक्स से छूट मिलती है। इसके तहत एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का क्लेम किया जा सकता है।

बीमा किश्त की रसीद
अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी ली हुई है तो आपको आयकर रिटर्न में छूट मिल सकती है। यह छूट आयकर की धारा 80 के तहत मिलती है। बीमा प्रीमियम जमा करने की रसीद से आप आयकर बचाने के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी प्रीमियम की रसीद से भी आपको आयकर में छूट मिलेगी।

HOME LOAN का प्रमाण पत्र
अगर आपने होम लोन लिया है तो यह भी टैक्स छूट के दायरे में आता है। इसके लिए आपको अपने बैंक से होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना होगा। या फिर ऑनलाइन भी निकाला जा सकता है। इसकी कॉपी आपको टैक्स बचाने में काम आएगी।

यह योजनाएं भी आयकर छूट में लाभकारी
सुकन्या समृद्धि योजना : बेटी के नाम डाकघर में अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया है तो इसमें जमा होने वाली रकम से भी आपको आयकर में छूट मिल सकती है। इसकी पासबुक की फोटोकॉपी तैयार रखें।
पीपीएफ खाता : अगर आपने किसी बैंक में पीपीएफ खाता खुलवाया है तो इसमें जमा की गई रकम भी आयकर बचाने में काम आ सकती है। अपनी पीपीएफ खाते की पासबुक का प्रिंट निकालकर रख लें।
एनपीएस : अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश किया है तो इस आधार पर भी आपको आयकर से छूट मिल सकती है। एनपीएस की स्टेटमेंट निकाल लें और अपनी कंपनी में जमा करा दें।

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