
उक्त आवेदन का परीक्षण कर स्वीकृत/अस्वीकृत की कार्यवाही ग्राम पंचायत की बैठक में की जाएगी। साथ ही आवेदन स्वीकृत होने की दशा में पेंशन राशि का भुगतान आवेदन दिनांक से किया जाएगा और अस्वीकृत होने की दशा में कारण सहित स्वस्पष्ट आदेश विहिप प्रारूप में पारित किया जाएगा।
यह संपूर्ण कार्यवाही लोक सेवा प्रबंधन गारंटी अधिनियम 2010 में दर्शाए अनुसार अधिकतम समयसीमा 15 दिवस में पूर्ण होगी। स्वीकृत प्रकरणों के आदेश स्वीकृति उपरांत पंचायत सचिवों द्वारा संबंधित जनपद पंचायतों में जाकर समग्र पोर्टल पर अपलोड कराएंगे। पेंशन का अगले माह से भुगतान पेंशन की नियमित प्रक्रिया से होगा। शेष पेंशन स्वीकृत की प्रक्रिया यथावत रहेगी। आदेश जारी दिनांक से मान्य होगा।