बालाघाट: SDOP, TI और SI के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट | MP NEWS

Bhopal Samachar
आनंद ताम्रकार/बालाघाट। दमोह एसडीओपी प्रवीण भूरिया, भोपाल गैंगरेप मामले में सस्पेंड किए गए हबीबगंज थाने टीआई रविन्द्र यादव एवं बालाघाट के एसआई धनसिंह धुर्वे के खिलाफ बालाघाट कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बताया गया है कि उपरोक्त तीनों 2012 में बालाघाट में पदस्थ थे। उस समय इन्होंने एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया था लेकिन अब मामले में आरोपियों को सजा दिलाने हेतु गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने कई बार समंस और जमानती वारंट के माध्यम से तीनों पुलिस अधिकारियों को बुलाया परंतु वो नहीं आए। अंतत: गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। 

बालाघाट के प्रथम सत्र न्यायाधीश श्री दीपक कुमार त्रिपाठी की अदालत से 3 पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध गिरफतारी वारंट जारी किया गया है जो थाना प्रभारी कोतवाली बालाघाट के माध्यम से उन्हें तामिल किया जायेगा। बालाघाट में सीएसपी रहे और वर्तमान में जिला दमोह में पदस्थ प्रवीण भूरिया, भोपाल गैंगरेप मामले में लापरवाही बरतने वाले हबीजगंज थाना प्रभारी रविन्द्र यादव एवं वर्तमान समय में कटंगी थाना में पदस्थ उपनिरीक्षक धनसिंह धुर्वे के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इन सभी अधिकारियों को 21 दिसंबर को साक्षी बयान के लिये उपस्थित होने के लिये वारंट जारी किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में एक प्रकरण में कमलेश और अन्य के खिलाफ धारा 386, 394, 147, 120बी और 5 देहव्यापार अधिनियम के तहत मामला न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें इन तीनों पुलिस अधिकारियों के साक्षी बयान दर्ज होने है। पिछले 4 माह से दो बार जमानती वारंट और समंस जारी हुये लेकिन तीनों पुलिस अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नही हुये।

शासकीय अधिवक्ता मदनमोहन द्विवेदी ने अवगत कराया की थाना प्रभारी कोतवाली के माध्यम से पूर्व में जमानती वारंट तामिल कराने के प्रयास किये गये थे जिसमें एक बार वारंट कदम तामिल होकर न्यायालय में पेश किया गया दूसरी बार अधिकारियों को वायरलेस मैसेज तथा सोशल मिडिया के माध्यम से जमानती वारंट तामिल कराने का प्रयास किया गया लेकिन वे विगत 4 दिसंबर को साक्षी बयान के लिये अदालत में उपस्थित नही हुये इस पर गंभीरता पूर्वक सज्ञान लेते हुये गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
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