DHAR की BJP विधायक को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

भोपाल/ MP POLITICAL NEWS। हाईकोर्ट इंदौर (INDORE HIGH COURT) द्वारा अयोग्य घोषित कर दी गईं धार की भारतीय जनता पार्टी (BHARTIYA JANTA PARTY) की विधायक नीना-विक्रम वर्मा (MLA NEENA VIKRAM VERMA) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) ने उनकी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए, हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित (STAY) कर दिया है। अत: फिलहाल नीना वर्मा विधायक मानी जाएंगी एवं विधायक की सभी शक्तियों का उपयोग कर पाएंगी। इस खबर के साथ ही भाजपा एवं विक्रम वर्मा समर्थकों को खुशियां मनाते देखा गयां 

हाईकोर्ट ने विधायकी शून्य कर दी थी
धार निवासी सुरेशचंद्र भंडारी ने उनके निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वर्मा ने निर्वाचन फाॅर्म भरने के दौरान कुछ कॉलम खाली छोड़ दिए। जैसे- संपत्ति की जानकारी नहीं दी। आय के साधनों का खुलासा नहीं किया था। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विधायक वर्मा की विधायकी शून्य घोषित कर दी थी। कोर्ट ने वर्मा को 45 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील की मोहलत दी थी। गौरतलब है कि उनके निर्वाचन को पराजित कांग्रेस प्रत्याशी बालमुकुंद सिंह गौतम ने भी चुनौती दे रखी है। 

वर्मा की दूसरी बार भी वही गलती
धार विधायक की विधायकी इससे पहले सितंबर 2013 में भी शून्य घोषित हुई थी। तब एक वोट से उनकी जीत को मुख्य आरोप बनाया था। नामांकन फाॅर्म में संपत्ति और आय की जानकारी नहीं देने की बात भी लिखी थी। इस बार नामांकन फाॅर्म खाली छोड़ने को मुख्य आधार बनाया था।
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