
एमपीनगर पुलिस ने आरोपी राजेश शिवा पर आईपीसी की 354, 376 और 323 के तहत एफआईआर दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि जून 2016 को राजेश शिवा उनको घर छोड़ने के बहाने ठंडी सड़क पर ले गए थे, जहां उनके साथ उन्होंने छेड़खानी की। इसके बाद वह दो दिन तक ऑफिस नहीं आए।
महिला ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि बाद में राजेश ने कार्यालय में पोस्टिंग कराने का झांसा देकर अगस्त 2017 को सीहोर के होटल क्रिसेंट में रेप किया। नवंबर के दौरान दो बार उसके साथ ज्यादती की गई। आरोप है कि कार्यालय में पोस्टिंग नहीं होने पर पीड़िता ने आरोपी राजेश शिवा से कारण पूछा तो उन्होंने उसके बाल पकड़कर सड़क पर लाकर उसके साथ मारपीट की।