
भाई भतीजावाद और फर्जीवाड़ा हुआ
उन्होंने दलील दी कि 2003 में याचिकाकर्ता शिक्षाकर्मी ग्रेड-1 के लिए चयनियत होने के बाद बाकायदे नियुक्त भी हुआ था लेकिन बाद में उसे जबरन हटाकर भाई भतीजावाद और फर्जीवाड़ा करते हुए किसी अन्य को नियुक्ति दे दी गई। इस रवैये के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ले ली गई। हाईकोर्ट ने मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद यथास्थिति के निर्देश जारी कर दिए। इसके बावजूद फर्जी तरीके से नियुक्त शिक्षाकर्मी ग्रेड-1 को प्रमोशन सहित अन्य लाभ दे दिए गए। इसकी वजह याचिककार्ता के शिक्षाकर्मी ग्रेड-2 बतौर चयनित हो चुकने को बनाया गया।
आरटीआई लगाई तो धमकी भरी चिठ्ठी जारी
याचिकाकर्ता ने जब आरटीआई के जरिए सच्चाई उजागर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी तो विभाग ने बजाए उसका सहयोग करने के एक धमकी भरी चिठ्ठी जारी करके चेतावनी दी कि यदि नेतागिरी नहीं छोड़ी तो ट्रांसफर कर देंगे या नौकरी से निकाल देंगे। इसी रवैये के खिलाफ नए सिरे से हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगानी पड़ी।