प्रमोशन में आरक्षण: शिवराज को राहत, संवैधानिक पीठ में होगी सुनवाई | MP KARMACHARI NEWS

भोपाल। पदोन्नति में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ अब मामले की सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस संवैधानिक पीठ का गठन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार को राहत मिली है। संवैधानिक पीठ में सुनवाई के लिए सरकार ने मांग की थी, मामला तय होने में अभी और समय लग सकता है। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

दरअसल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण मामले पर फैसला सुनाते हुए 30 अप्रैल 2016 को लोक सेवा (पदोन्न्ति) नियम 2002" खारिज कर दिया था। जिसके बाद सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सार्वजनिक मंच से एलान किया था कि कोई माई का लाल प्रमोशन में आरक्षण को ख़त्म नहीं कर सकता। इसके बाद राजनीति गरमा गई थी। 

अब इस मामले पर प्रदेश भर की नजर टिकी है। कोर्ट में मई 2016 से प्रकरण चल रहा है, लेकिन नियमित सुनवाई नहीं हो सकी। इस बीच प्रदेश में 55 हजार से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो गए हैं। इनमें से साढ़े 22 हजार ऐसे हैं, जिनकी पदोन्नति के लिए डीपीसी हो चुकी थी या होने वाली थी। लगातार सुनवाई न होने से कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है।
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