
उक्त क्रम में श्रीमती सारिका अग्रवाल द्वारा, संकुल प्राचार्य, कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, पनागर के समक्ष, संतान पालन अवकाश हेतु दिनांक 05.09.2017 आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन दिनांक 05.09.17 को ही प्राचार्य द्वारा निरस्त कर दिया गया था। एंडोर्समेंट दिनांक 05.09.16 को चुनौती देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य के विरुद्ध माननीय हाई कोर्ट जबलपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी।
उपरोक्त एंडोर्समेंट दिनांक 05.09.2017 को सुनवाई के बाद, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर द्वारा अपास्त करते हुए श्रीमती सारिका अग्रवाल को 730 दिवस का संतान पालन अवकाश ( वेतन सहित) प्रदान करने हेतु, स्पष्ट आदेश विभाग को दिए हैं। उपरोक्त जानकारी याचिककर्ता के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने दी।