महिला अध्यापक की 730 दिन की चाइल्स केयर लीव मंजूर: हाईकोर्ट

जबलपुर। श्रीमती सारिका अग्रवाल (सहायक अध्यापक) शासकीय प्राथमिक शाला,  गोविंदगंज पनागर ( नगरपालिका परिषद) में पदस्थ, द्वारा दायर रिट याचिका में माननीय हाई कोर्ट जबलपुर ने श्रीमती अग्रवाल को सम्पूर्ण 730 दिवस का सन्तान पालन अवकाश (अवकाश नियम एवं भर्ती नियम के अनुसार) प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महिला अध्यापकों को संतान पालन अवकाश की पात्रता से आदेश दिनांक 06.08.2016 द्वारा वंचित कर दिया गया था। तत्पश्चात, उपरोक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया था। 

उक्त क्रम में श्रीमती सारिका अग्रवाल द्वारा, संकुल प्राचार्य, कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, पनागर के समक्ष, संतान पालन अवकाश हेतु दिनांक 05.09.2017 आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन दिनांक 05.09.17  को ही प्राचार्य द्वारा निरस्त कर दिया गया था। एंडोर्समेंट दिनांक 05.09.16 को चुनौती देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य के विरुद्ध माननीय हाई कोर्ट जबलपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी। 

उपरोक्त एंडोर्समेंट दिनांक 05.09.2017 को सुनवाई के बाद, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर द्वारा अपास्त करते हुए श्रीमती सारिका अग्रवाल को 730 दिवस का संतान पालन अवकाश ( वेतन सहित) प्रदान करने हेतु, स्पष्ट आदेश विभाग को दिए हैं। उपरोक्त जानकारी याचिककर्ता के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने दी। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!