12,500 लैपटॉप मामले में फ्लिपकार्ट के खिलाफ धोखाधड़ी FIR | E-commerce News

नई दिल्ली। ई-कॉमर्स कंपनी flipkart के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें और पुलिस थानों में एफआईआर की संख्या बढ़ती जा रहीं हैं। त्यौहारी सीजन पर कई उत्पादों में पैसा वापसी की शर्तें बदलने के कारण ग्राहकों ने कई शिकायतें कीं अब बेंगलुरू पुलिस ने फ्लिपकार्ट के संस्थापकों सचिन बंसल, बिन्नी बंसल और तीन अन्य अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। 

मामला 12500 लैपटॉप का बताया जा रहा है। मामला दर्ज कराने वाली कंपनी का नाम C-STORE है। कंपनी ने फिल्पिकार्ट पर 9.96 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यह एफआईआर सी-स्टोर कंपनी के मालिक सुनील कुमार ने दर्ज करवाई है। इसमें आरोप है कि सी-स्टोर ने फ्लिपकार्ट को 12,500 लैपटॉप की सप्लाई की थी। उसका 9.96 करोड़ रुपए का बकाया कंपनी ने अदा नहीं किया है। 

हालांकि फ्लिपकार्ट ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों को गलत और निराधार' बताते हुए मानने से इनकार किया है लेकिन फिल्पकार्ट की ओर से डीटेल में यह नहीं बताया गया कि क्या उन्होंने सी-स्टोर से लैपटॉप खरीदे थे और यदि हां तो क्या और कैसे भुगतान किया गया। इंदिरानगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 34 (कॉमन इंटेट), 406 (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 
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