11 साल की बच्ची से रेप, 6 माह में सुनवाई पूरी, दोषियों को सजा-ए-मौत

भोपाल। भोपाल गैंगरेप मामले में सीएम शिवराज सिंह ने फास्ट ट्रेक कोर्ट में सुनवाई की बात की है। बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में जल्द सुनवाई की मांग अक्सर उठती रहती है और कोर्ट में पेंडिंग मामलों की संख्या भी प्रकाश में आती रहती है परंतु डिंडोरी जिले में कोर्ट ने मात्र 6 माह में नाबालिग के दुष्कर्म और हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। 6 माह में प्रकरण की सुनवाई कर फांसी की सजा सुनाने का ये मामला डिंडोरी के इतिहास में बड़ा फैसला बताया जा रहा है।

प्रदेश के डिंडोरी जिले की जिला सत्र न्यायाधीश भगवती चौधरी ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उन्होंने दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल, डिंडोरी जिला के मेहदवानी थाना के गुजियारी गांव में 14 अप्रैल 2017 को गांव में चौक समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 11 साल की नाबालिग लड़की अपने परिजनों के साथ शामिल होने गयी थी। 

रात में मौका पाकर गांव के ही सतीश धूमकेती और भवानी मंशाराम ने नाबालिग को कुरकुरे खिलाने के बहाने अपने साथ सुनसान इलाके में एक खेत में ले गए। जहां दोनों ने नाबालिग के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया और साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसकी गला दबा कर हत्या कर दी थी।

इस घटना के बाद पूरे गांव में आरोपियों के खिलाफ आक्रोश था और गांव के लोग फांसी की मांग कर रहे थे। इस मामले में जिला सत्र न्यायलय ने महज 6 माह में प्रकरण की सुनवाई कर धारा 376, 363, 366, 302, 201 आईपीसी और पास्को एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को फांसी सुनाई है।

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