विदेश में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप के नियम जारी, 5 लाख से कम आय वाले दायरे में

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप के नियम जारी कर दिए हैं। इसमें किसी तरह का आरक्षण नहीं होगा। बस एक शर्त है कि आवेदक के माता पिता की कुछ वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्कॉलरशिप स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों, पीएचडी और शोध उपाधि के बाद शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दी जाएगी। 

इसके तहत स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिए आवेदनकर्ता की उम्र अधिकतम 25 वर्ष और पीएचडी शोध उपाधि के लिए अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई है। स्नातकोत्तर और पीएचडी दोनों के लिए अधिकतम दो वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। आवेदनकर्ता का रोजगार प्राप्त नहीं होना चाहिए यह शर्त भी रखी गई है।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित की गई छानबीन समिति द्वारा निर्धारित मापदंड पूरा करने वाले विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी। प्रावीण्य सूची में दो प्रत्याशियों में समानता होने पर जन्मतिथि के आधार पर चुनाव होगा। जो भी वरिष्ठ होगा उसे चुना जाएगा। खास बात यह है कि अहर्तकारी परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक होना जरूरी हैं।

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