
राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) विजय कटियार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जिलों के थानों में पदस्थ आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों को प्रत्येक तीन वर्ष में जिले के भीतर के दूसरे थानों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के सभी पुलिस महानिरीक्षकों (आईजी), उप महानिरीक्षकों (डीआईजी) और पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि थानों में आरक्षक और प्रधान आरक्षक की पदस्थापना की समयावधि के अनुसार ही स्थानांतरण की कार्रवाई कर ब्यौरा प्रस्तुत करें।