
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश एसके सेठ व जस्टिस श्रीमती अंजुलि पालो की युगलपीठ ने गुरुवार को डबरा के टीआई एपी गोस्वामी और हेड कांस्टेबल गजेन्द्र सिंह गुर्जर के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। इस मामले के प्रकाश में आने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना प्रकरण दर्ज किए जाने की अनुशंसा की।
इसी आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू हो गई है। आरोप है कि 31 जुलाई 2017 की रात्रि 8 बजे सिविल जज पत्नी के साथ बाजार गए थे। वहां वाहन पार्क करने के बाद आगे बढ़े तभी टीआई अपने हेडकांस्टेबल के साथ आ गए। दोनों ने बदतमीजी शुरू कर दी। इस पर सिविल जज ने अपना परिचय दिया। इसके बावजूद अभद्रता की पराकाष्ठा करते हुए कार का दरवाजा मुंह पर मार दिया गया। इससे सिविल जज के होंठों से खून की धार बहने लगी। सिविल जज की पत्नी ने हस्तक्षेप किया तो टीआई व हेड कांस्टेबल ने उनके साथ भी अभद्रता की।