नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने BEETEL LIVESTOCK & FARM PVT LTD (बीएलएसएफ) तथा उसके छह निदेशकों पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नियामक के पास पंजीकरण कराये बिना अवैध रूप से सामूहिक निवेश योजना शुरू करने पर लगाया गया है। कंपनी तथा उसके निदेशकों निजामुद्दीन सब्बीर, अब्दुल सलाम, मनीष गिरधारी, राजू झुन्नी, शरीफ खान तथा भारत कुमार को यह जुर्माना संयुक्त रूप से या अलग-अलग देने को कहा गया है।
सेबी ने पाया कि बीटल बकरी पालन की योजना चला रही थी और उसने विभिन्न अखबारों में विज्ञापनों के जरिये आम जनता को योजना में निवेश के लिये आमंत्रित किया। कंपनी ने न्यूनतम 6,000 रुपए के निवेश पर एक से दो प्रतिशत प्रति महीने ब्याज की पेशकश की। निवेशकों ने योजना में होने वाले लाभ और आय के मद्देनजर निवेश किया।
बीटल ने एक मुश्त राशि के साथ-साथ नियमित आधार पर रिटर्न का भी वादा किया। सेबी ने आदेश में कहा कि कंपनी ने सामूहिक निवेश योजना के जरिये लोगों से पैसे जुटाये और यह सब नियामक के पास पंजीकरण कराये बिना किया गया।