हिमाचल में कर्मचारियों का ड्रेस कोर्ड लागू, जींस टीशर्ट पर पाबंदी

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के जींस टीशर्ट और रंग बिरंगे कपड़ों पर पाबंदी लगा दी हैं अब कर्मचारी के फार्मल ड्रेस में ही आफिस में दिखाई देंगे। कार्मिक विभाग की ओर से वीरवार को जारी निर्देशों में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी कैजुअल और पार्टी वेयर में दफ्तर न आएं। ऐसा करने वाले कर्मचारियों पर संबंधित विभाग सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई कर सकता है।

कार्मिक विभाग के उप सचिव ओपी भंडारी की ओर से जारी ये निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों के लिए हैं। इन निर्देशों के लिए 17 जुलाई को हाईकोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी को आधार बनाया गया है।

ओम प्रकाश बनाम हिमाचल सरकार के केस में हाईकोर्ट में पेश एक महिला जेई की ड्रेस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को कहा था कि कम से कम कोर्ट में पेश होने वाले अधिकारी या कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस में आएं ताकि कोर्ट की तोहीन न हो। राज्य सरकार ने इसी आधार पर अब दफ्तरों के लिए भी ये निर्देश आगे जारी कर दिए। इससे पहले आफिस ड्रेस कोड के लिए इस तरह की कोई बाध्यता नहीं थी।
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