फैमिली के डिनर से नहीं घटाया GST, बार की शराब पर बढ़ा दिया

भोपाल। जीएसटी के दौरान टैक्स तय करने के मामलों में कई खामियां सामने आईं हैं। इसमें से एक थी बियर बार में शराब पर टैक्स की दर रेस्त्रां में फैमिली डिनर से आधी तय किया जाना। मामला मीडिया की सुर्खियां बना। भोपाल समाचार डॉट कॉम ने भी इसे लिफ्ट कराया। उम्मीद थी कि सरकार टैक्स दर पलट देगी। शराब पर बढ़ा देगी और फैमिली डिनर पर घटा देगी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उसने बार की शराब पर तो टैक्स बढ़ा दिया लेकिन फैमिली डिनर पर भी शराब के बराबर ही रखा। अब आप बार में शराब पियो या परिवार के साथ रेस्त्रां में डनर करो, जीएसटी बराबर लगेगा। ऐसा करने के बाद भी शराब महंगी नहीं होगी परंतु डिनर महंगा हो गया है। 

सरकार ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। दावे-आपत्तियों के लिए एक दिन का समय दिया गया है। इसके बाद सभी रेस्त्रां आैर बार में पीने पर 5 फीसदी की जगह 18 फीसदी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस आदेश से दुकानों में बिकने वाली शराब की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक जुलाई के पहले बार में पीने पर 5% वैट और 6% सर्विस टैक्स लगता था। जीएसटी के बाद सर्विस टैक्स खत्म हो गया, जिसके बाद बार में शराब पीना 6 फीसदी सस्ता हो गया था। लेकिन होटल, रेस्त्रां में खाने पर 18 फीसदी जीएसटी लग रहा है। 

दैनिक भास्कर ने खाने पर 7 से 17 फीसदी टैक्स बढ़ने और शराब पर 6 फीसदी सर्विस टैक्स घटने की खबर प्रकाशित की थी। भोपाल समाचार डॉट कॉम ने भी इस मुद्दे को लिफ्ट कराया। मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ और एक्टिविस्ट से सरकार की जमकर निंदा की। इसे सरकार ने गंभीरता से लिया और नोटिस जारी कर दिया। 

जीएसटी के बाद सर्विस टैक्स हटने से सिर्फ 5 फीसदी वैट लग रहा था, जबकि होटल में डिनर पर 18 फीसदी हो गया है। राज्य सरकार बार में परोसी जाने वाली शराब पर वैट 5 से बढ़ाकर 18 फीसदी करने जा रही है। इसका नोटिस जारी किया जा चुका है। यह बढ़ोतरी ठेके पर मिलने वाली शराब पर लागू नहीं होगी।
एसडी रिछारिया, 
उप सचिव, कमर्शियल टैक्स विभाग

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