सरकारी सहायता राशि से BANK की कर्ज वसूली पर प्रतिबंध

भोपाल। पेंशन योजना के तहत हितग्राहियों के खातों में जमा रकम हो या फिर अन्य किसी तरह की मदद के माध्यम से मिली राशि, बैंक इससे कर्ज की वसूली नहीं कर पाएंगे। सामाजिक न्याय विभाग और संस्थागत वित्त ने बैंकों द्वारा ऐसा किए जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि इस बात को तय किया जाए कि हितग्राही के आहरण पर किसी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए।

सरकार को लगातार ये शिकायतें मिल रही थीं कि बैंक अपना कर्ज विभिन्न् योजनाओं के तहत हितग्राहियों को मिलने वाली राशि से वसूल रही है। इसके लिए खातों को होल्ड पर डाल दिया गया है। इसकी वजह से हितग्राही राशि नहीं निकाल पा रहे थे।

शिकायत को गंभीरता से देखते हुए सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख सचिव नीलम शमी राव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र या राज्य, किसी की भी योजना के जरिए मिली हितग्राही की राशि से बैंक अपने कर्ज की वसूली नहीं कर सकता है। ये राशि योजना विशेष के तहत जारी की जाती है, जिसका एक मकसद होता है।

बैंक खातों में जमा कराई गई ऐसी राशि को बैंक अपने कर्ज में समायोजित नहीं कर सकता है। वहीं, संस्थागत वित्त ने सभी बैंक अधिकारियों से कहा है कि वे भी सभी शाखाओं को निर्देश दें कि सरकार की किसी योजना के तहत हितग्राही के खाते में जमा कराई गई राशि से कर्ज की वसूली न करें और न ही खातों को होल्ड करें।
If you have any question, do a Google search

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!