UP पुलिस की घिनौनी डिमांड: आरोपी अरेस्ट कराना है तो हसरत पूरी करो

Bhopal Samachar
रामपुर/उत्तरप्रदेश। 37 वर्षीय दुष्‍कर्म पीड़िता इस साल के शुरुआत में रामपुर के गंज पुलिस स्‍टेशन पर मदद के लिए पहुंची। उसने जांच अधिकारी से कहा उसकी अस्मत लूटने वाले आजाद घूम रहे हैं जिसकी वजह से उसे जान का खतरा है और वह काफी डरी हुई है। उसने पुलिस अधिकारी से उन अपराधियों को गिरफ्तार करने की दरख्‍वास्‍त की। महिला को न्‍याय दिलाने की बजाय पुलिस ने घिनौना जवाब देते हुए महिला के शारीरिक शोषण का प्रयास किया। पुलिस अधिकारी ने महिला से शर्मनाक डिमांड करते हुए कहा, 'पहले हमारे साथ सेक्‍स करो फिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।' रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में 37 वर्षीय महिला अपने साथ रेप करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जब पुलिस थाने पहुंची तो वहां मौजूद दारोगा ने उससे मदद के बदले सेक्स की पेशकश की और जैसे ही महिला ने इन्कार किया सब-इंस्पेक्टर जय प्रकाश सिंह ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी।

परेशान महिला ने एक बार फिर पुलिस अधिकारी से मदद की गुहार लगाई। महिला ने बताया, पुलिसवाले ने फिर से पूरी घटना का विवरण लिया और तब मुझसे कहा, ‘तुम पहले मेरी हसरत पूरी करो, तब मुलजिम पकड़े जाएंगे।’ लेकिन, महिला ने इस बार अधिकारी से हुई बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जिसके बाद जब महिला सबूत के साथ बुधवार को महिला एसपी के पास गई, तब एसपी ने गंज स्टेशन अधिकारी को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, पीड़िता ने कहा, 'जब भी मैंने सब इंस्‍पेक्‍टर जय प्रकाश सिंह से आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा, उन्होंने पहले मेरे साथ सेक्स करने की मांग रखी। उन्होंने मुझे फोन कर के भी अपने घर आने को कहा। जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन्होंने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी।'

पुलिस के अनुसार, 12 फरवरी की रात महिला का दो लोगों ने गैंगरेप किया, जिनमें से एक उसका परिचित था। महिला अपने एक रिश्तेदार के यहां से वापस रामपुर सिटी लौट रही थी तभी दोनों ने उसे लिफ्ट दी, उसे घर छोड़ा और घर में उसे अकेला देख बंदूक की नोक पर महिला के साथ रेप किया।

पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद महिला ने स्थानीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर एक हफ्ते बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया। 21 फरवरी को 55 वर्षीय अमीर अहमद और 45 वर्षीय सत्तार अहमद के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी (गैंगरेप), 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज किया।

रामपुर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विपिन टाडा ने कहा, ‘शुरुआती जांच से ऑडियो क्‍लिप की आवाज सब-इंस्‍पेक्‍टर की आवाज से मेल नहीं खाती है लेकिन महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जाएगी।
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